इंदौर/ब्यूरो। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण, अवैध गतिविधियों मे संलिप्त अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन 1 इंदौर अमित तोलानी द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-1 जयवीर सिंह भदौरिया एवं सहायक पुलिस आयुक्त राजीव सिंह भदौरिया अनुभाग मल्हारगंज को बदमाश योगेश उर्फ कार्लोश की अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई कार्ययोजना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना एरोड्रम टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र का कुख्यात गुण्डा योगेश उर्फ कार्लोस पिता वंशीलाल यादव उम्र 36 वर्ष निवासी 165, नगीन नगर हाल 307, तिरूमाला टाउन इंदौर का कालानी नगर क्षेत्र में रहवासियों दुकानदारों तथा सब्जीमंडी में दुकान लगाने वाले लोगों को हफ्ता वसूली के लिये डरा धमका रहा है। अनावेदक के आतंक से सामान्य जनमानस के साथ-साथ व्यवसायी, महिलाऐ तथा बच्चे व कमजोर वर्ग के लोग भी भयग्रस्त होकर भाग रहे थे, अनावेदक के विरूद्ध कोई भी गवाही देने अथवा रिपोर्ट तक करने के लिए तैयार नहीं था। अनावेदक के आतंक से सार्वजनिक सुरक्षा शांति एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव होकर एवं लोक व्यवस्था भंग हो रही थी। अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं किये जाने पर अनावेदक कभी भी क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देकर लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है।
उपायुक्त (जोन 01) इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी थाना एरोड्रम के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा अनावेदक योगेश उर्फ कार्लोस पिता वंशीलाल यादव उम्र 36 वर्ष निवासी 165 नगीन नगर हाल 307 तिरूमाला टाउन इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उप धारा (2) के तहत गिरफ्तार करने का आदेश प्रदान किया। आदेश के पालन में पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल इंदौर में दाखिल कराया गया है।
भारी बारिश ने MP में खड़ा किया बड़ा संकट, खाट पर लिटाकर गर्भवती को पार कराई नदी, फिर जो हुआ...
महिलाओं को लेकर मोहन भागवत ने दिया ये बड़ा बयान
क्या ईसाई धर्म में 'तिरंगा' फहराने और उसे सलामी देने की मनाही है ?