रांची: झारखंड की धनबाद पुलिस ने अदालत में कहा कि चूहों ने 10 किलोग्राम मारिजुआना और नौ किलोग्राम 'भांग' खा लिया, जिसे एक आदमी से जब्त करने के बाद एक गोदाम में रखा गया था। शंभू अग्रवाल और उनके बेटे को 14 दिसंबर, 2018 को मारिजुआना और भांग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके मुकदमे के दौरान, प्रधान और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने जांच अधिकारी जय प्रकाश प्रसाद को जब्त सामग्री प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस यह सामग्री पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने अदालत में कहा कि यह सामान चूहों ने खा लिया। जांच अधिकारी ने 6 अप्रैल को एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया कि जब्त की गई सामग्री चूहों द्वारा नष्ट कर दी गई थी।
इस बीच, शंभू और उनके बेटे के बचाव पक्ष के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। वकील अभय भट्ट ने कहा कि कानून पदार्थ के आधार पर अपना काम करता है और सवाल किया कि पुलिस जब्त की गई सामग्री क्यों नहीं पेश कर सकी। मामले की जांच का आदेश धनबाद पुलिस अधीक्षक ने दिया है।
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