नई दिल्ली: ऑनलाइन पेमेंट एप Paytm पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा एक्शन लिया है। RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर्स को शामिल करने से रोकने का आदेश दिया है। साथ ही Paytm को अपने IT सिस्टम का ऑडिट करने के लिए ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। इसको लेकर RBI ने शुक्रवार (11 मार्च 2022) को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, RBI ने Paytm पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत यह कार्रवाई की है। RBI के नोटिस में कहा गया है कि, 'RBI ने आज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अन्य बातों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।' इसमें आगे कहा गया है कि, 'Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आईटी ऑडिट परीक्षण के बाद RBI की अनुमति के बाद ही नए कस्टमर्स को शामिल किया जा सकेगा। RBI ने यह कार्रवाई Paytm में देखी गई कुछ चिंताओं के आधारित है।'
हालाँकि, इस कार्रवाई के संबंध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, विजय शेखर शर्मा की कंपनी Paytm को इस साल जून तक RBI से एक छोटे वित्त बैंक (SFB) लाइसेंस की संभावना थी। हालाँकि, ऐसा नहीं लगता है कि इसकी वजह से RBI ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि Paytm की शुरुआत 23 मई 2017 को शुरू हुआ था। कंपनी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, Paytm पेमेंट्स बैंक का एक छोटे लोन देने वाले बैंक के रूप में कायापलट कंपनी को बड़ा बिजनेस मॉडल बनाने की अनुमति देगा।
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