RBI की बड़ी कार्रवाई, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस

RBI की बड़ी कार्रवाई, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस
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र‍िजर्व बैंक ऑफ‍ इंड‍िया (RBI) ने एक को-ऑपरेट‍िव बैंक के ख‍िलाफ बड़ी कार्रवाई की है। र‍िजर्व बैंक ऑफ‍ इंड‍िया ने कर्नाटक के बगलकोट में मौजूद मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड (Mudhol Co Operative Bank) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह आदेश 8 जून से प्रभावी हो गया है। र‍िजर्व बैंक ऑफ‍ इंड‍िया की ओर से की गई कार्रवाई के बाद मुधोल सहकारी बैंक को जमाओं के पुनर्भुगतान तथा नकदी लेने से भी रोक दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंस कैंसिल करने का ऐलान करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी एवं आय की संभावनाएं नहीं हैं। र‍िजर्व बैंक ऑफ‍ इंड‍िया की ओर से यह भी बताया गया क‍ि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

केंद्रीय बैंक के नियमानुसार जिन लोगों की रकम बैंक में जमा है वो जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) के तहत अपनी रकम ले सकते हैं। इस न‍ियम के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक की बीमा रकम देने का नियम है। इससे अधिक की राशि आपको इससे नहीं प्राप्त होगी। इसके तहत देश में संचाल‍ित होने वाले सभी कॉमर्शियल बैंकों (Commercial Bank) में सभी प्रकार की जमा-धनराशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित राज्यों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय एवं प्राथमिक सहकारी बैंक भी आते हैं।

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