रद्द हुआ इस बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये!

रद्द हुआ इस बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ताओं को मिलेंगे 5 लाख रुपये!
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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। जी दरअसल आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक (Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया। आप सभी को बता दें कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है।

हाल ही में आरबीआई ने एक बयान दिया है जिसमे कहा गया है कि, लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले, आरबीआई ने फरवरी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं जारी किये गए बयान के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और लेंडर्स के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

आप सभी को बता दें कि आरबीआई का कहना है कि, 'लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।' वहीं बीते 27 जनवरी, 2022 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

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