RBI ने बैंकों को संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश नीति के जारी किए निर्देश

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सलाह दी है कि वे किसी भी वाणिज्यिक बैंक या किसी भी सहकारी बैंक में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश नीति लागू करें, जो संचालन के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी हैं। अनिवार्य अवकाश नीति के तहत कर्मचारी को अनिवार्य रूप से हर साल एक बार में कम से कम 10 कार्य दिवसों की छुट्टी पर भेजा जाएगा और यह कर्मचारियों के लिए आश्चर्यजनक तत्व होना चाहिए। साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारी की छुट्टी के दौरान काम की जिम्मेदारियों तक उसकी पहुंच न हो।

ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी बैंकों सहित ऋणदाताओं को एक संचार में आरबीआई ने उन्हें विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपाय के हिस्से के रूप में एक 'अनिवार्य छुट्टी' नीति बनाने के लिए कहा। अनिवार्य अवकाश के दौरान, बैंक कर्मचारी को आंतरिक/कॉर्पोरेट ईमेल के अपवाद के साथ कार्य जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी भौतिक या आभासी संसाधनों तक पहुंच नहीं होगी, जो आम तौर पर सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है।

"एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, बैंक एक 'अनिवार्य छुट्टी' नीति लागू करेंगे, जिसमें संवेदनशील पदों या संचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कुछ दिनों के लिए (10 कार्य दिवसों से कम नहीं) छुट्टी पर भेजा जाएगा। हर साल एक बार में, इन कर्मचारियों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, जिससे आश्चर्य का तत्व बना रहता है।

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