मुंबईः देश की सुप्रीम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर 11 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है। रिजर्व बैंक ने अलग-अलग दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन के मामले में ये कारवाई की है। इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों पर 2-2 करोड़ रुपये का फाइन लगाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रत्येक पर 1.5 करोड़ रुपये का फाइन लगाया गया, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर 1 करोड़ रुपये का फाइन लगाया गया है।
आरबीआई ने एक नोट में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 2019 के आदेशानुसार आचार संहिता और चालू खाते के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर सात बैंकों पर फाइन लगाया है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक में निहित शक्तियों के उपयोग पर फाइन लगाया गया है।
सुप्रीम बैंक ने कहा कि उसने एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की और यह देखा गया कि बैंक उसके द्वारा जारी किए गए एक अथवा उससे अधिक निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को नोटिस जारी किए गए कि वे यह बताएं कि निर्देशों का पालन न करने के लिए फाइन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने कॉर्पोरेशन बैंक पर 1 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है।
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