देश के 4 बैंकों पर RBI ने लगाए बड़े प्रतिबंध, अपने अकाउंट से 10 हज़ार से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

देश के 4 बैंकों पर RBI ने लगाए बड़े प्रतिबंध, अपने अकाउंट से 10 हज़ार से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के चार अलग-अलग सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें कस्टमर्स के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की लिमिट लगाना शामिल है। RBI ने इन सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र ये बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। RBI के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ये कार्रवाई  की गई है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि आप इनमें से किसी भी बैंक के ग्राहक हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

RBI के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के कस्टमर अब अपने खाते से 20,000 रुपये से अधिक रकम नहीं निकाल पाएंगे। जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए विड्रॉल की ये लिमिट 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये तय की गई है। अब नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर अपने अकाउंट से 10 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। 

RBI ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी ग्राहकों द्वारा धन निकासी सहित कई बंदिशें लगाई हैं। RBI ने चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए हैं, जो छह माह तक प्रभावी रहेंगे। RBI ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ से जुड़े कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57।75 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।

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