नई दिल्ली : जनधन खाते वाले अपने परिचितों के खातों का तिकडम से गलत इस्तेमाल कर अपने कालेधन को उनके खातों में जमा करने वालों पर रिजर्व बैंक की गाज गिरना तय है.आरबीआई ने उन जनधन और छोटे खातों से रुपए निकालने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा रूपए जमा हुए हैं.इस बारे में आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी की है.
बता दें कि रिजर्व बैंक की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिसूचना केवल जनधन खाते वालों के लिए हैं.जिन्होंने दो लाख से ज्यादा की रकम अपने बचत खाता में जमा किए हैं उन्हें निकालने के लिए किसी शर्त का पालन नही करना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके खाते संदिग्ध पाए जाएंगे उनकी जांच नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किए बगैर इन खातों से रुपए नहीं निकाले जा सकते और न ही स्थानांतरित किए जा सकते हैं. बता दें कि रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली थी कि कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था.जबकि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए.
आरबीआई ने यह भी खुलासा किया कि लघु खातों से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं.लघु खातों से यहां मतलब, जनधन खातों से है. इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है. हालांकि इसमें भी गलत तरह से नकद जमा करने का मामला मिला या गलत से खाता खुलवाने का मामला मिला तो कार्रवाई की जाएगी.