आरबीआई ने जारी किया संसद सदस्य और विधायक से संबंधित ये सर्कुलर

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नई दिल्लीः आरबीआई ने संसद सदस्य और विधायक के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में शामिल होने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक,अब संसद के सदस्य और विधायक या स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पब्लिक सेक्टर के बैंकों के बोर्ड में शामिल नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड के मेंबरों के पद के लिए उम्मीदवार किसी भी बैंक, आरबीआई, किसी भी वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी अथवा किसी दूसरे बैंक की गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनी (वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का मेंबर नहीं होना चाहिए।

पब्लिक सेक्टर के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया-खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश और पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने कहा, हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा जो उनमें से किसी प्रबंधकीय नियंत्रण के पद पर कार्यरत न हो।

आरबीआई ने आगे कहा कि इसके अलावा, उस शख्स को पब्लिक सेक्टर के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित अथवा पुन: निर्वाचित नहीं किया जाएगा यदि उसने किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, अथवा बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में छह साल तक सेवा दी हो। चाहे वो लगातार हो या फिर वक्त-वक्त पर हो। आरबीआई ने यह कदम शायद राजनीतिक लोगों के बैंक के बोर्ड में शामिल होने पर अंकुश लगाने के लिए किया है। 

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