भारत मे लगातार ग्राहक को हो रही असुविधा को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया नियम लाने वाली है अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट का अधिक इस्तेमाल करने वाले यूजर को कई बार पेमेंट फेल होने पर परेशान सामना करना पडता हैं. यूजर को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नये नियम के तहत ऑनलाइन फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत का समाधान एक तय समय के अंदर किया जाएगा.
परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ सके. इस नियम के सम्बधित जानकारी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी भाषण में दी उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में शिकायतों का निवारण फटाफट किया जाएगा, साथ ही मुआवजे के लिए नया नियम बनाये जाये. आरबीआई जून 2019 के अंत तक नया नियम जारी करने वाली है. जिसके अन्तरर्गत फेल हुए पेमेंट की शिकायत का समाधान किया जाएगा.
यह नियम सभी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट सुविधा पर लागू होगा. अपने भाषण को आगे बढ़ते हुए आरबीआई ने कहा है कि भारतीय पेमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर काम चल रहा है. भारतीय की तरक्की का आकंलन करने के लिए भारतीय पेमेंट्स सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना बहुत जरूरी है. इस सुविधा की पूरी जानकारी आने वाले महीने मई विस्तरित रूप से दी जायेगी. आरबीआई के इस पूरे एंक्शन से तय है कि यूजर की पेंमेट से जुड़ी मुख्य समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है.
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