मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक के कामकाज पर बैन लगा दिया है। 23 सितंबर, 2019 को जारी किए गए अपने एक आदेश में RBI ने कहा है कि बैंकिंग कामकाज में पारदर्शिता की कमी और कई मामलों में RBI की बैंकिंग गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण यह कदम उठाया गया है।
गौरतलब है कि PMC बैंक की महाराष्ट्र में 103, कर्नाटक में 15, गोवा में 6 और दिल्ली में 6 ब्रांच हैं। लाखों ग्राहकों ने बैंक में अपना धन जमा कर रखा है। आरबीआई ने बैंक को बिना पूर्व अनुमति के कोई नया लोन देने से मना किया है। आरबीआई ने लोन रिन्यू करने पर भी रोक लगा दी है। मार्च 2019 के अनुसार, बैंक के पास 11,617.34 करोड़ रुपए की जमा राशि है। बैंक ने 8,383.33 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है।
अब RBI के फैसले के बाद PMC बैंक के ग्राहक एक दिन में अपने खाते से सिर्फ एक हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। बैंक को कोई भी नया निवेश करने से रोक दिया गया है और न ही बैंक कोई धन राशी जमा कर सकेगा। बैंक कोई कर्ज भी नहीं ले सकता है। बैंक को अपनी संपत्ति बेचने या किसी के नाम स्थानांतरित करने से भी रोक दिया गया है।
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