नई दिल्ली: बैंकिंग नियमों का सही से पालन नहीं करने की वजह से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अक्सर बैंकों के खिलाफ एक्शन लेते रहता है. हालिया समय में खास तौर पर सहकारी बैंकों को लेकर RBI ने सख्त रुख अपना रखा है. इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंक RBI के राडार पर आ गए हैं. सेंट्रल बैंक ने यूपी स्थित लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर पर कार्रवाई की है.
RBI ने दो अलग-अलग स्टेटमेंट में जानकारी दी है कि लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर दोनों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. इसी वजह से इन दोनों बैंकों के ऊपर बंदिशें लगाने का फैसला लेना पड़ा है. RBI ने इन दो सहकारी बैंकों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, उनमें इनके कस्टमर्स के लिए पैसे निकालने पर लिमिट लगाना भी शामिल है. RBI ने बताया कि दोनों सहकारी बैंकों के खिलाफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बंदिशें लगाई गई हैं. दोनों सहकारी बैंकों पर ये प्रतिबंध अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. RBI छह महीने बीत जाने के बाद फैसला लेगा कि पाबंदियों को हटाया या नरम किया जाना चाहिए या नहीं.
स्टेटमेंट के मुताबिक, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर अब 30 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे. RBI ने अलग से एक बयान में बताया कि इसी प्रकार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक 50 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे. स्टेटमेंट के मुताबिक, निकासी पर लिमिट के अलावा भी दोनों सहकारी बैंकों के ऊपर कई बंदिशें लगाई गई हैं. ये दोनों सहकारी बैंक फिलहाल RBI की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकेंगे. इसी प्रकार कोई निवेश करने या फंड एकत्रित करने के लिए भी इन दोनों बैंकों को RBI से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी. ये दोनों सहकारी बैंक पाबंदियों के लागू रहने तक ग्राहकों से डिपॉजिट भी नहीं ले सकेंगे. दोनों सहकारी बैंकों को कोई संपत्ति गिरवी रखने या बेचने के लिए भी सेंट्रल बैंक से पहले से अनुमति लेनी होगी.
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