नई दिल्ली: RBI ने बैंक KYC के लिए दस्तावेज़ों की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसकी सहायता से आप अपने बैंक KYC का कार्य पूरा कर सकते हैं. RBI द्वारा जारी की गई सूची में NPR लेटर को KYC वेरिफिकेशन के लिए वैध दस्तावेज़ माना गया है. NPR अथॉरिटी द्वारा वैध लेटर की सहायत से भी आप KYC प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं. इस दस्तावेज़ का उपयोग आप नया बैंक अकाउंट खोलने व क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं.
हालांकि, RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि NPR लेटर ही अनिवार्य नहीं है. आप अन्य लेटर्स की सहायता से भी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. जनवरी में जारी RBI के इस नए निर्देश के अनुसार, नो योर कस्टमर (KYC) के लिए उपयोग किए जा सकने वाले दस्तावेज़ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड व NPR लेटर शामिल है. इनमें से किसी भी एक दस्तावेज़ की सहायता से आप अपने बैंक खाते की KYC प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं.
RBI ने इस दस्तावेज़ को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ माना है. विज्ञापन में उठा था विवाद आधिकारिक तौर पर वैध डॉक्युमेंट का अर्थ है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर ID कार्ड, नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड, या नेलशन पॉपुलेशन रजिस्टर का उपयोग केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है.
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