RBI ने उठाया बड़ा कदम, इस बैंक के लेनदेन पर लगाई रोक

RBI ने उठाया बड़ा कदम, इस बैंक के लेनदेन पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: RBI अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सख्त कदम उठाता रहता है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने एक सहकारी बैंक के कारोबार पर पाबंदी लगाई है। किन्तु अब ग्राहकों ने हंगामा करना आरम्भ कर दिया है तथा बैंक के अफसरों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल, 29 अगस्त को RBI ने ग़ाज़ीपुर में स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के लेनदेन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था। बैंक को केंद्रीय बैंक की सहमति के बिना लोन प्रदान करने, नए ग्राहक बनाने, धनराशि उधार लेने और निवेश करने की इजाजत नहीं है। 

हालांकि RBI ने यह स्पष्ट भी किया है कि इसे बैंकिंग लाइसेन्स रद्द होने के रूप में न समझे। केंद्रीय बैंक अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच सकता है। बैंक के कारोबार पर सिर्फ 6 महीने की रोक लगी है। डीआईसीजीसी ऐक्ट 2021 के सेक्शन 18A के तहत ग्राहक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगें। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक अपने बैंक के अफसरों से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आधिकारिक पोर्टल www.dicgc.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैंक में 30 हजार ग्राहकों के लगभग 40 करोड़ पैसे फंसे हुए हैं। जिसके लिए जमाकर्ता परेशान हैं तथा अब तक कई बार बैंक की ब्रांच के आगे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के भूतपूर्व CEO विवेक पांडे, भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, प्रबंध कनमेटी बैंक प्रोपाइतर, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के शर्मा एंड कंपनी तथा अन्य के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है।

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