पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस-6 मानक वाले ईधन की आपूर्ति पूर्ण रूप से शुरु हो जाएगी. हालांकि अब इस मामले में एक और ताजा जानकारी सामने आ रही है. ख़बरों के मुताबिक, सरकार अब एक नए अधिसूचना पर विचार कर रही है. सरकार का विचार है कि 30 जून, 2020 के बाद से बीएस-4 मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानक वाले नए वाहन 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे.
बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले M और N श्रेणी के नए वाहन, जिनकी बिक्री चेसी के रूप में होती है उन्हें 30 सितंबर के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा. केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि, 'इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (संसोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा और आधिकारिक राज-पत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से यह नियम लागू होगा.'
आपको बता दें कि चार पहिये वाला वो हर वाहन जो यात्रियों को ले जाने के काम आता है, उसे M श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. वहीं जिन वाहनों में कम से कम चार पहिये होते हैं और माल ढोने के काम आते हैं उन्हें N श्रेणी में रखा जाता है.
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