नई दिल्ली. देश के नागरिक विमानन मंत्रालय ने कल (शनिवार) को ही देश में ड्रोन विमान उड़ाने की मंजूरी दे दी थी. हालाँकि इसे उड़ाने के लिए विमान के ड्राइवर को रजिस्ट्रेशन करना और लाइसेंस हासिल करना बेहद आवश्यक है. इसके साथ ही आज से देश भर में ड्रोन विमान उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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देश भर में ड्रोन विमान उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल स्काई प्लेटफार्म' नाम से एक एप्प और वेबसाइट भी लांच की है. इसके साथ ही नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि देश में अब कही भी नैनो विमान उड़ाए जा सकते है उसके लिए किसी लइसेंस की जरुरत नहीं होगी लेकिन इससे ऊपर के स्तर के ड्रोन को उड़ाने के लिए ड्रोन्स, ऑपरेटर्स और पायलट तीनो को इस डिजिटल स्काई पोर्टल पर पंजीकरणकरना आवश्यक होगा.
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इसके साथ ही सरकार ने ड्रोन को उड़ाने को लेकर कुछ नियम भी जारी किया है जिसके मुताबिक ड्रोन को 400 फीट तक की उचाई पर ही उड़ाया जा सकता है और यह पायलट की आंखों के रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि ड्रोन आपको दिखते रहना चाहिए. इसके साथ ही असैन्य ड्राइवर ड्रोन को केवल दिन में ही उड़ा सकता है रात में नहीं.
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