नई दिल्ली। एक ओर जहां देशभर में नोटबंदी की मियाद समाप्त हो चुकी है वहीं अब रिज़र्व बैंक आॅफ इंडिया द्वारा चलन से बाहर हुए उच्च मूल्य जैसे 1000 रूपए के नोट को प्रवासी भारतीयों से बदलने और इसी तरह के अन्य लोगों से बदलने के लिए रविवार की रात में शर्त जारी की गई। दरअसल यह सुविधा उन लोगों को दी जा रही है जो 30 दिसंबर तक इस तरह का प्रयास करने में असफल रहे।
इस दौरान रिज़र्व बैंक आॅफ इंडिया ने कहा कि भारतीय नागरिक 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में रहे। इस तरह की सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक देखने को मिला। इस तरह का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो प्रवासी भारतीय इस अवधि में विदेश मे रहे। ऐसे लोग पुराने नोट 30 जून तक बदल सकेंगे। इस तरह की बदली प्रवासी भारतीयों के लिए फेमा नियम के तहत की जाएगी। इसके लिए इन लोगों को पहचानपत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
श्री महाकालेश्वर में कैशलेस होगा काउंटर
नए साल में राहत : RBI ने 1 जनवरी से