कोरोना महामारी के चलते देश के कई क्षेत्रो में परिवर्तन हुआ है. वही इस बीच सेंट्रल गवर्मेंट ने अपने कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी है. पर्सनल मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक, COVID-19 के कारण जारी किये लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता की वजह से दफ्तर नहीं आ पाने वाले, अपने कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्मेंट ने नियमों में छूट दी है. यह नियम ऐसे लोगों के लिए भी हैं, जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर नहीं थे.
वही यह एक्शन सरकार की तरफ से तब आया है, जब वह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है. जो जरुरी सहमति के साथ छुट्टी पर चले गए, किन्तु यात्रा पाबंदियों की वजह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके. कार्मिक मंत्रालय ने सभी सेंट्रल गवर्मेंट डिपार्टमेंट को इस मुद्दे पर सवालों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए, एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के साथ-साथ उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए.
साथ ही सरकारी कर्मचारी जो आधिकारिक दौरे पर थे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता की वजह से अपने मुख्यालय में लौटने में असमर्थ थे. उन्हें आधिकारिक दौरे की समाप्ति की डेट पर ड्यूटी में सम्मिलित होने के लिए समझा जाना चाहिए. वही यदि किसी भी रूप में अंतरंगता, सम्मिलित होने में कठिनाई का संकेत देती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट/उड़ानों की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकारी कर्मचारी द्वारा दफ्तर को दी गई है. इसी के साथ केंद्र के कर्मचारियों को बेहद राहत मिली है.
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