कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ़्तारी से 10 अप्रैल तक राहत, पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ़्तारी से 10 अप्रैल तक राहत, पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी
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नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन मामले लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी।

पवन खेड़ा पर उत्तर प्रदेश-असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई हैं। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। अदालत ने तब उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। 17 की सुनवाई में अदालत ने आज की तारीख मुक़र्रर की थी।

दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री को गौतमदास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें पीएम के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को कांग्रेस अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर अरेस्ट कर लिया था। हालांकि, बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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