हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को हाई कोर्ट से राहत, मनी लॉन्डरिंग मामले में ED की कार्रवाई पर लगी रोक !

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को हाई कोर्ट से राहत, मनी लॉन्डरिंग मामले में ED की कार्रवाई पर लगी रोक !
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यानी शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने ED मामले के खिलाफ मुंजाल की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

अंतरिम राहत देते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि हाल ही में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विधेय अपराध पर एक समान स्थगन आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को उस मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा बरी कर दिया गया है।  अदालत ने आदेश दिया, "तदनुसार, ECIR के तहत कार्यवाही पर रोक रहेगी।" अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल याचिकाकर्ता के संबंध में है और ED कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। 

बता दें कि, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने पिछले साल एक मामला दर्ज किया था, जिसमें मुंजाल और अन्य पर प्रतिबंधित वस्तुओं, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने और अवैध रूप से निर्यात करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में SEMPL नामक एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी और अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य नाम के व्यक्ति भी शामिल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की जांच शाखा DRI ने मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (शुल्क या निषेध की चोरी) के तहत दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। इसके बाद, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत वर्तमान मामला दर्ज किया था।

3 नवंबर को हाई कोर्ट ने डीआरआई मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को दलील दी कि जब DRI मामले यानी विधेय अपराध की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं चल सकता है। वकील ने कहा कि, "कार्रवाई का कारण (DRI की) शिकायत है। कारण बताओ के परिणामस्वरूप दोषमुक्ति हुई। उस मामले में, अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है... तो इस ECIR, समन पर रोक लगाई जानी चाहिए।'

ED के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है और समयपूर्व है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग अपराध है, जिसकी जांच तब भी की जा सकती है, जब विधेय अपराध में स्थगन आदेश हो। हाल ही में, ईडी ने आरोप लगाया कि मुंजाल ने RBI के नियमों को "ओवरराइड" करने के लिए विदेश में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में उनकी ₹ 24.95 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, दिल्ली में स्थित श्री मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों (भूमि के रूप में) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। ED ने इससे पहले अगस्त में श्री मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की थी। ED ने कहा है कि साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SEMPL) ने कथित तौर पर "2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका उपयोग अंततः पी के मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।''

SEMPL पर अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का आरोप है, जिसमें हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ शामिल हैं। यह कथित तौर पर विभिन्न वित्तीय वर्षों में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सीमा को पार कर गया। SEMPL पर उन अन्य कर्मचारियों के नाम पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा/यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड प्राप्त करने का भी आरोप है, जिन्होंने विदेश यात्रा नहीं की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है।

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