आय से अधिक संपत्ति मामले में शिवकुमार को राहत, CBI की FIR रद्द

आय से अधिक संपत्ति मामले में शिवकुमार को राहत, CBI की FIR रद्द
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बैंगलोर: कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आज गुरुवार (29 अगस्त) को शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जारी CBI को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने जांच को रद्द करने के कांग्रेस सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब उजागर हुआ था, जब 2019 में सरकार ने CBI को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद 2020 में CBI ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता जाँच एजेंसी की इस FIR को अवैध बताते इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2023 में सत्ता बदलने के बाद उच्च न्यायालय ने CBI जांच पर अंतरिम रोक लगा दी और फिर शिवकुमार ने राज्य सरकार (पूर्ववती भाजपा) के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए एक और याचिका दाखिल की थी। इस बीच कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने CBI जांच की इजाजत को वापस ले लिया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया। इसके बाद CBI और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया। 

जस्टिस सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुनाया कि CBI और राज्य सरकार के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत में सुनवाई की जाए। HC ने यह भी कहा कि लोकायुक्त के जरिए जांच जारी रखी जा सकती है। जिसके बाद अब मामले की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली है, जिन्होंने शिवकुमार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया था। हाल ही में शिवकुमार लोकायुक्त की पूछताछ में शामिल भी हुए थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये कांग्रेस नेता के लिए एक बड़ी राहत है। 

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