'यमुना पर से सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाए..', DDA को हाई कोर्ट का आदेश

'यमुना पर से सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाए..', DDA को हाई कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में बाढ़ को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को यमुना नदी के तट, नदी तल और नदी में गिरने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 8 जुलाई के अपने आदेश में DDA के उपाध्यक्ष (VC) को सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा है।

हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें DDA को यमुना नदी के तट पर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि VC, जो नोडल अधिकारी भी हैं, वे दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर इस कार्य को संपन्न करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि, "DDA के उपाध्यक्ष एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।"

याचिकाकर्ता शबनम बर्नी ने कोर्ट में कहा कि बिना अनुमति के अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे पारिस्थितिकी रूप से नाजुक मैदान को खतरा हो रहा था। इससे इलाके में वायु प्रदूषण भी हो रहा था और आस-पास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।" केंद्र के स्थायी वकील अपूर्व कुरुप ने भी माना कि बाढ़ के मैदान में अतिक्रमण के कारण पानी का रुख बदल जाता है और बाढ़ आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि राजधानी में बाढ़ मुख्य रूप से नालों, नदी के किनारों और नदी तल पर अतिक्रमण के कारण आती है, क्योंकि इससे यमुना में पानी का प्रवाह बाधित होता है। 

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