नई दिल्ली. राजस्थान विधानसभा में आरक्षण पर नया बिल पास किया गया है. विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में ओबीसी का आरक्षण इक्कीस प्रतिशत से बढ़कर छब्बीस प्रतिशत हो जायेगा. इस बिल में ओबीसी कोटा 21% से बढ़ाकर 26% किया गया है. विधेयक के पारित होने से ओबीसी का आरक्षण 26 प्रतिशत होने से कुल आरक्षण बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा.
इस विधेयक के पारित होने से गुर्जरों सहित पांच जातियों को ओबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है. विधेयक के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए रथगित कर दी गई.
राज्य में अब तक एससी को 16%, एसटी को 12 ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता था. राज्य में 54 फीसदी आरक्षण पर वसुंधरा राजे सरकार ने प्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी केस का हवाला दिया है, जिसमें राज्य में आधी से ज्यादा ओबीसी आबादी होने की विशेष परिस्थितियों में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है.
माना जा रहा है कि सरकार ये बिल चुनाव को देखते हुए लाई हैं क्यों कि राजस्थान में गुर्जर समाज आरक्षण के लिए काफी समय से आंदोलनरत है. कई बार इस आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार किया है.
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