नई दिल्ली: देश में एक और को-ऑपरेटिव बैंक बंद होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने के चलते अगले हफ्ते से पुणे के रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) पर ताला लगाने का फैसला लिया गया है। यदि आपका भी अकाउंट इस बैंक में है, तो जल्द-जल्द से अपनी जमा रकम निकाल लीजिए। उल्लेखनीय है कि RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया था। अब 22 सितंबर से इस बैंक की तमाम बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।
RBI के अनुसार, बैंक 22 सितंबर को अपना काम-काज बंद कर देगा। इसके बाद कस्टमर अपने पैसों की निकासी नहीं कर सकेंगे। रुपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस इस कारण निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। RBI के मुताबिक, रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी। इस कारण केंद्रीय बैंक ने इसका बैकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन कस्टमर के पैसे जमा हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से ये बीमा दिया जा रहा है। DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है। ये को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब यदि जिनका पांच लाख रुपये तक का फंड रुपी सहकारी बैंक में डिपाजिट है, उसे DICGC की ओर से पूरा क्लेम मिलेगा। जिन ग्राहकों का पांच लाख रुपये से ज्यादा जमा है, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल पाएगी। DICGC केवल पांच लाख रुपये तक की रकम की भरपाई करेगा।
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