नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक की तरफ से दिए जाने वाले लोन के नियमों में संशोधन किया है। RBI ने कंपनी निदेशकों के लिए पर्सनल लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 गुना कर दिया है। इसके लिए RBI की तरफ से बकायदा सर्कूलर भी जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बैंक अपने खुद या दूसरे बैंक के निर्देशकों, चैयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स उनकी पत्नी या आश्रितों को 5 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, इस सीमा में 20 गुना तक की वृद्धि की गई है। इससे पहले यह सीमा 25 लाख रुपए तक थी। RBI के नए नियम के मुताबिक, यही नियम किसी फर्म या कंपनी पर भी लागू होंगे। फिर वो कंपनी का निर्देशक, चैयरमेन, उसकी पत्नी या पति बच्चों, रिश्तेदार या प्रमुख शेयर होल्डर ही क्यों ना हो। नए नियमों में RBI ने कहा कि लोन लेने वालों को 25 लाख से लेकर 5 करोड़ से कम की लोन बेनिफिट के प्रस्तों को अथॉरिटी की तरफ से पास किया जा सकेगा।
हालांकि, इसमें शर्त यह भी है कि ऋण लेने वालों को सभी डाक्यूमेंट्स के साथ बोर्ड को सूचित करना होगा। जिसके बाद ही बोर्ड इस पर निर्णय ले पाएगा। मतलब स्पष्ट है कि लोन की राशि बढ़ाने के साथ RBI ने नियमों को कुछ सख्त बना दिया है। ताकि किसी भी तरीके फ्रॉड से बचा जा सके।
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