चेक क्लीयरेंस को लेकर बदलने जा रहा बड़ा नियम, RBI ने सभी बैंकों को दिया आदेश

चेक क्लीयरेंस को लेकर बदलने जा रहा बड़ा नियम, RBI ने सभी बैंकों को दिया आदेश
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे 30 सितंबर, 2021 तक अपने सभी शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को लागू कर दें. इससे देश में चेक क्लियरेंस को गति मिलेगी. बता दें कि यह सिस्टम साल 2010 से ही शुरू हुआ था, किन्तु अभी तक केवल 1,50,000 ब्रांचेज में ही लागू हो पाया है. मगर अब रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार, सभी बैंकों की सभी शाखाओं में यह सिस्टम लागू करना होगा.

सभी बैंकों के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजे गए सर्कुलर में RBI ने निर्देश दिया है कि, 'यह देखा गया है कि बैंकों की कई ब्रांचेज को किसी तरह की औपचारिक क्लियरिंग सिस्टम से बाहर रखा गया है. इसके चलते उनके ग्राहकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय अधिक लगता है और चेक के कलेक्शन में लागत भी अधिक आती है. CTS की उपब्धता बढ़ाने और सभी जगहों के कस्टमर्स को एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी शाखाओं में इमेज आधारित CTS 30 सितंबर, 2021 तक लागू कर दिया जाए.'

बता दें कि, चेक ट्रंकेशन सिस्‍टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है. इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है, बल्कि चेक की फोटो लेकर ही उसे क्लियर कर दिया जाता है. दरअसल, पुरानी व्यवस्था में चेक जिस बैंक में पेश किया जाता है, वहां से अदाकर्ता बैंक ब्रांच तक की यात्रा करता है. इस तरह इसे क्लियर होने में वक़्त लगता है.

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