नई दिल्ली: हमारे देश में लगभग हर इंसान कटे-फटे नोटों को लेकर परेशान रहता है, कई लोगों के घरों में भी इस तरह के नोट पड़े रहते है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं है कि इन नोटों को कैसे बदला जाए ? तो बता दें कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जनता की परेशानी को समझते हुए कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नोट की स्तिथि को देखते हुए उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा.
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रिज़र्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार गंदे हो चुके, कटे हुए या दो टुकड़े वाले नोट भी बदले जा सकेंगे, लेकिन शर्त ये है कि नोट का कोई भी फीचर गायब नहीं होना चाहिए. पुरे फीचर वाले दो टुकड़े हो चुके नोटों को भी अब आप सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि के भुगतान में उपयोग में ला सकते हैं. साथ ही इस तरह के नोट बैंक में भी जमा किए जा सकेंगे.
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आरबीआई द्वारा 50 रूपये और उससे अधिक के नोटों को बदलने के लिए ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगर 50 का नोट 40 फीसद तक फटा हुआ है तो भी उसका पूरा रिफंड मिलेगा. वहीं 2000 के नोट का अगर 88 वर्ग सेमी हिस्सा सलामत है तो उसका पूरा रिफंड दिया जाएगा और अगर 44 वर्ग सेमी टुकड़ा बाकि है तो उसके आधे 1000 रुपए दिए जाएंगे. हालांकि राजनितिक सन्देश या नारे आदि लिखे हुए नोट नहीं बदले जाएंगे, साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे नोट बदलने के लिए भी पहले पुलिस को सूचित करना होगा.
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