तय हुआ बैंकों के MD और CEO का कार्यकाल, RBI ने जारी किया आदेश

तय हुआ बैंकों के MD और CEO का कार्यकाल, RBI ने जारी किया आदेश
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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के MD और CEO का कार्यकाल निर्धारित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सोमवार को सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए सर्कुलर में RBI ने कहा है कि प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के पद पर कोई 15 से साल से अधिक दिनों तक नहीं रह सकता।

इसके साथ ही, MD और CEO या डब्ल्यूटीडी, जो प्रमोटर या प्रमुख शेयरधारक भी होते हैं, इन पदों को 12 से साल से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते। बैंकों को 1 अक्टूबर, 2021 तक निर्देशों को अमल में लाना होगा। RBI ने आगे कहा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के लिए ऊपरी आयु सीमा पर अतिरिक्त निर्देश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से आगे एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के पद पर बना नहीं रह सकता।

प्राइवेट बैंक के बोर्ड एमडी और सीईओ समेत WTD के रिटायरमेंट की उम्र 70 साल की उम्र सीमा के भीतर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मानदंडों में बदलाव से कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जो इन नए मानदंडों के मुताबिक, बैंक के शीर्ष पर एक और पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

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