नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है. बैंक अब अपने किसी उपभोक्ता को नया लोन जारी नहीं कर सकता. साथ ही RBI ने ग्राहकों के लिए भी एक दिन में केवल एक हजार रुपये निकालने की ही सीमा तय कर दी है. इससे कस्टमर्स भी परेशान हैं.
वहीं आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने का बैन क्यों लगाया है? इसका कोई कारण नहीं बताया है. मुंबई मिरर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैंक का रियल एस्टेट फर्म हाउजिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,500 करोड़ रुपये का बकाया ऋण इसका कारण है. आरबीआई की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 'रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए निर्देश का मतलब इस बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं माना चाहिए. यह बैंक अगले नोटिस तक प्रतिबंधों के साथ अपना कामकाज करता रहेगा.'
रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने दिवालिया हो चुकी कंपनी पर बकाये इस ऋण को RBI की गाइडलाइंस के बाद भी एनपीए में नहीं डाला था. कंपनी के लोन चुकाने में लगातार नाकाम होते रहने के बाद भी ऐसा किया गया. सूत्र के हवाले से बताया गया है कि 'आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार, ऐसे मामलों में बैंक को लॉस का उल्लेख करना चाहिए. पीएमसी बैंक का कैश रिजर्व ही कुल 1,000 करोड़ रुपये का है, जबकि कंपनी पर उसका 2,500 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है.'
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