नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बैंकों पर एक्शन लिया है। RBI ने 'जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना' से संबधित नियमों का पालन न करने के कारण धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस केंद्रीय बैंक के अलावा गोरखपुर स्थित NE और EC रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर भी कुछ नियमों का उल्लंघन करने के कारण 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने इन दोनों बैंकों पर कुल 47.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
RBI की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार, धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए पेनल्टी लगाई गई है। बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को आर्थिक स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के संबंध में पता चला।
रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को 'कारण बताओ नोटिस' भेजा गया था। RBI ने कहा कि, ''व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना आवश्यक है।'
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