नई दिल्ली: कभी-कभी ऐसा होता है कि ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं. ऐसे में ये समझ नहीं आता कि किससे इस बात की शिकायत की जाए. बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करने पर आपको आश्वासन मिलता है कि 24 घंटे के भीतर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, किन्तु कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि पैसा तब भी वापस नहीं आता. ऐसा होने पर परेशान न हों, क्योंकि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में डालने का जिम्मा बैंक का है. यदि आपको RBI के कुछ सरल नियमों की जानकारी हो तो, आप अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं और वो भी मय हर्जाना. तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में:-
नियम 1. जब किसी ग्राहक का ट्रांजैक्शन फेल हो और अकाउंट से पैसा कट जाए तो कटी रकम बैंक को फ़ौरन लौटानी होती है
नियम 2. शिकायत दर्ज कराने के 7 दिनों के भीतर कस्टमर के खाते में पैसा आ जाना चाहिए
नियम 3. सात दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से हर्ज़ाने के भुगतान करना होगा
नियम 4. बैंक से हर्ज़ाना पाने के लिए कस्टमर को 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद शिकायत की तो हर्जाना नहीं मिलेगा. ट्रांजैक्शन की पर्ची या अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक में जमा करना होगा
नियम 5. 7 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो कस्टमर को एनेक्शर-5 (annexure-5) फॉर्म भरना होगा
नियम 6. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे ग्राहक की पेनल्टी उसी दिन से जुड़ना आरंभ हो जाएगी, यानि यदि फॉर्म भरने के 10 दिन तक पैसा वापस नहीं आया तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैंक आपको 1000 रुपये चुकाना होगा
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