नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने साफ किया कि कोरोना वायरस की वजह से कर्ज चुकाने में मुश्किल का सामना कर रहे कर्जदार कोई ठोस योजना बनाए बगैर भी कर्ज के समाधान के लिए अर्जी दे सकते है। कोरोना संबंधी कठिनाई के संबंध में बार-बार उठने वाले सवालों पर व्याख्या (FAQ) में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कर्जदार कर्ज देने वाले संस्थानों के सामने समाधान के लिए एक अर्जी भर देकर यह प्रक्रिया आरंभ करा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक कोरोना के कारण पैदा हुईं परिस्थितियों में सामान्य कारोबार में व्यवधान की वजह से कर्ज की किस्तें चुकाने में असमर्थ इकाइयों की सहायता के लिए एक अलग समाधान योजना एक ऐलान कर चुका है। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी आवेदन के साथ कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने की जरुरत नहीं है। इसके लिए कर्जदाता संस्था को एक आवेदन देना ही पर्याप्त है, जिसके आधार पर ऋण समाधान प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है।
ऐसे आवेदनों पर कर्ज देने वाला संस्थान अपने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत ऋण समाधान व्यवस्था के अनुसार कोई सैद्धांतिक फैसला लेगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू करने का फैसला ले लिए जाने के बाद ऋणदाता कर्जदार के साथ परामर्श कर एक समाधान योजना की रूपरेखा तैयार करेगा।
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