नई दिल्ली: यदि आप चेक (Cheque) से ट्रांसक्शन करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पूरे देश में सितंबर 2020 तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) लागू करने का ऐलान किया है. इसका मतलब, सितंबर से बैंक नॉन सीटीएस चेक (Non-CTS Cheque) स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि आपके पास भी पुराना चेक बुक है तो आप बैंक जाकर नई CTS चेक वाली चेक बुक हासिल कर सकते हैं.
CTS सिस्टम के अनुसार, संबंधित बैंक को चेक वास्तविक रूप से भेजने की जगह इलेक्ट्रानिक रूप से उसकी फोटो भेजी जाती है. RBI ने यह व्यवस्था 2010 में शुरू की थी. फिलहाल यह कुछ बड़े शहरों में ही लागू है. ज्यादातर बैंकों ने पहले ही 1 जनवरी, 2020 से नॉन-सीटीएस चेक को स्वीकार करना बंद कर दिया है. यदि आपके चेक बुक के चेक पर CTS-2010 Cheque नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह नॉन-सीटीएस चेक बुक है. देश के तमाम बैंकों में 1 जनवरी 2013 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS 2010) लागू किया गया था.
CTS में चेक को क्लियर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती. महज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पेश की जाती है. लिहाजा, यह सिस्टम प्रभावी ढंग से चेक के एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगने वाली लागत को समाप्त करता है, उसे कलेक्ट करने में लगने वाले वक़्त को कम करता है और चेक प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. यह प्रक्रिया दुनिया भर में अपनाई जा रही है.
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