मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 जनवरी तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू होंगी, पुलिस ने इसकी घोषणा भी कर दी है। मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए धारा-144 लागू करते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी बैन लगा दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी और किसी भी किस्म के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में 2 जनवरी तक लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने के साथ-साथ पटाखे जलाने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाएं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की बड़ी बैठकें नहीं हो सकेंगी। वहीं, अदालतों, सरकारी दफ्तरों, स्थानीय निकायों के इर्द-गिर्द लोगों के जमावड़े पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी बैन लगा दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर रोक रहेगी। तेज आवाज में गाना बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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