छत्तीसगढ़ : नया जीएसटी कानून बनने के बाद इनके करदाताओं के पंजीयन के लिए आंतरिक प्रक्रिया जारी है. यह पंजीयन अप्रैल के अंत तक हो पाएगा. नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने के लिए अब तक 60 फीसदी ऐसे करदाताओं का ही पंजीयन हो पाया है. इसको देखते हुए राजस्व विभाग ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है।यह बात राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने दी.
गौरतलब है कि राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तैयारियों को लेकर पिछले हफ्ते समीक्षा करते हुए बताया कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट के 80 लाख करदाताओं के पंजीयन का काम प्रगति पर था. उन्होंने कहा कि वैट के 74 फीसदी करदाताओं को जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है. एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के सिर्फ 28 फीसदी कर दाताओं का पंजीयन हो पाया है. संभवतः एक पखवाड़े में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 20 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. उत्तर पूर्वी राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है. राजस्व सचिव ने स्पष्ट किया कि सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक टर्न ओवर वालों को जीएसटीएन के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
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