बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, केंद्र सरकार को नोटिस जारी
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नई दिल्ली: शुक्रवार, 5 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के संशोधित आरक्षण कानूनों को लेकर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस संशोधित कानून के तहत, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य, केंद्र और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा और इस मामले को बिहार सरकार द्वारा दायर एक अलग अपील के साथ संलग्न कर दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। RJD की ओर से वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने इस याचिका का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दलील दी कि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण को कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2022 में EWS आरक्षण मामले में कहा था। विल्सन ने 2022 के नील ऑरेलियो नून्स मामले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध माना था। उन्होंने यह तर्क किया कि बिहार में भी हाशिए पर पड़े समुदायों तक इस निर्णय का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।

20 जून को, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में एससी/एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए 65% आरक्षण को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि "योग्यता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता और इसे मुआवजे की वेदी पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।" इस निर्णय के कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ हैं, खासकर जाति सर्वेक्षण की विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए, जिसने बिहार सरकार को आरक्षण बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य ने आरक्षण को 50% की सीमा से अधिक बढ़ाने से पहले कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया था। कोर्ट ने माना कि 50% की सीमा से आगे बढ़ाना, जैसा कि 1992 में इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, "कानून की दृष्टि से गलत" था और संविधान के समानता के सिद्धांतों के खिलाफ था, क्योंकि राज्य ने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं प्रदर्शित की जो 50% मानदंड का उल्लंघन करने की अनुमति देती।

राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, यह दावा करते हुए कि जाति सर्वेक्षण ने आरक्षण को 50% की सीमा से पार करने के लिए आवश्यक सामाजिक परीक्षण मापदंडों को पूरा किया है। राज्य का कहना था कि संशोधित कानून का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" प्रदान करना था। 29 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी कर रहे हैं और राज्य द्वारा दायर इन अपीलों को सितंबर में सूचीबद्ध करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं होगी।"

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