नईदिल्ली। ई काॅमर्स वेबसाईट्स को लेकर, महत्वपूर्ण नियम अब लागू होने वाला है। जी हां, अब ईकाॅमर्स वेबसाईट्स पर उपलब्ध होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के विवरण के साथ, उनकी एक्सपायरी डेट आदि जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जाऐंगी। ऐसा नववर्ष के प्रारंभ के साथ ही होगा। इस मामले में, सरकारी नियम सोमवार से लागू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा नियमों में संशोधन कर दिया गया था।
दरअसल, कंपनीज़ को करीब 6 माह का समय दिया गया था। इस तरह से इस नियम को ऐसे लोगों के हित में माना जा रहा है जो कि, आॅनलाईन माध्यम से खरीदी करते हैं। नियम लागू हो जाने के बाद, इन उत्पादों को लेकर, एक्सपायरी डेट का उल्लेख भी करना होगा। उल्लेखनीय है कि, आॅनलाईन प्रोडक्ट्स पर पर्याप्त जानकारियां न मिलने के कारण, कई बार उपभोक्ता ठगे रह जाते हैं। उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतें संबंधित मंत्रालय को मिलने के बाद,इस तरह का नियम बना दिया गया।
जानकारी सामने आई है कि, ई काॅमर्स वेबसाईट्स पर विक्रेताओं को एमआरपी दिनांक के साथ तारीख, उत्पाद की मात्रा, निर्माता, देश व कस्टमर केयर आदि की जानकारी भी दर्शानी होगी। इतना ही नहीं, विभिन्न चिकित्सा उपकरणों को भी अब दायरे में लाया जा सकेगा। इस नियम के लागू होने के बाद, उपभोक्ता के हितों की अधिक बातें हो सकेंगी। इसके माध्यम से 13174 करोड़ रूपए के ट्रांजिक्शन की जानकारी भी दी जा रही है।
ईकाॅमर्स कंपनियां स्थापित कर रही हैं आॅफलाईन स्टोर्स
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