अब टिकट ना होने पर भी नहीं भरना होगा जुर्माना, बड़े काम का है रेलवे का ये नियम

अब टिकट ना होने पर भी नहीं भरना होगा जुर्माना, बड़े काम का है रेलवे का ये नियम
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नई दिल्ली: ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब आपकी ट्रेन छूटने वाली होती है, और टिकट काउन्टर पर लंबी कतारें लगी हुईं है, तो टिकट नहीं ले पाते हैं और बगैर टिकट ट्रेन मे चढ़ने पर जुर्माना भरना पड़ता है। अब मुसाफिरों की सुविधा और इससे निजात पाने के लिए रेल्वे ने अनोखा उपाय खोज निकाला है, अब यदि आप जल्दी मे है, तो ट्रेन मे सफर के दौरान भी अपना टिकट खरीद सकते हैं, इससे मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी।

वहीं, ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने वाले अब बहाना नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रेलवे ने अप्रैल 2017 से ही लोगों को ट्रेन मे ही टिकट देने की व्यवस्था आरंभ कर दी हैं, इसके लिए ना नेट की आवश्यकता है और ना ही आपको ट्रेन से उतरने की आवश्यकता है, यात्री ट्रेन मे ही टीटीई से संपर्क कर टिकट खरीद सकेंगे। TTE को देखकर ना आपको अब डरना है और ना ही छिपना है, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह टीटीई को बताना होगा कि किस वजह से आप टिकट नहीं खरीद पाए, उसके बाद टीटीई आपको टिकट देगा, टीटीई संबंधित यात्रा के किराए से 10 रू अतिरिक्त शुल्क लेगा, शुल्क लेकर हैंड हेल्ड मशीन से आपका टिकट बना देगा।

आरक्षित टिकट देने की यह सुविधा सिर्फ सुपरफास्ट ट्रेनों मे ही की गई है, इसके बाद मे सभी ट्रेनों मे चालू किया जा सकता है, यह हैंड हेल्ड मशीन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के सर्वर से कनेक्ट होगी, मशीन में नाम और जगह डालते ही टिकट निकल जाएगा। वेटिंग क्लीयर होने पर भी खाली बर्थ की जानकारी भी इस मशीन में मौजूद होगी, अगर किसी यात्री का वेटिंग टिकट क्लीयर नहीं हुआ है, तो वह TTE के पास जाकर अपनी टिकट दिखाकर खाली सीट के बारे में जान सकता है.

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