चेन्नई समेत तमिलनाडु के 5 जिलों में 19 जून से पूर्ण तालाबंदी, ये होंगे नियम

चेन्नई समेत तमिलनाडु के 5 जिलों में 19 जून से पूर्ण तालाबंदी, ये होंगे नियम
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चेन्नई: तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कुछ जिलों में 19 से 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है. जिन जिलों में लॉकडाउन की घोषणा हुई है, उनमें चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम के नाम शामिल हैं. इन जिलों में केवल जरुरी सेवाओं को ही लॉकडाउन में ढील दी गई है. तमिलनाडु में लॉकडाउन के दौरान बैंक सिर्फ 29 और 30 जून को खुलेंगे. किन्तु लॉकडाउन के दौरान कैब और ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे, हालांकि कुछ इमरजेंसी हालत हो तो उसके लिए ढील दी गई है.

सरकारी कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. कंटेनमेंट जोन में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए नियम है कि वे कार्यालय न आएं, घर पर ही रहें. लॉकडाउन की मियाद में बैंक सिर्फ 29 और 30 जून को खुलेंगे. किराना और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, किन्तु सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक. होटल और रेस्टोरेंट को काम की छूट दी गई है, किन्तु वे केवल पार्सल (होम डिलीवरी) पहुंचा सकते हैं. अस्पताल, टेस्टिंग सेंटर और लैब खुले रखने की अनुमति दी गई है. मेडिकल से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं, उन्हें चलाने की अनुमति है.

आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली दुकानें और मोबाइल शॉप सुबह 6 से 2 बजे तक खुली रहेंगी. लोगों को वाहन न उपयोग करने की सलाह दी गई है, साथ ही 2 किमी के दायरे में ही खरीदारी करने को कहा गया है. चाय की दुकानें इस मियाद में नहीं खुलेंगी.

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