भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कोर्ट से एक राहत देने वाली खबर आई है। हाईकोर्ट ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता द्वारा दिए गए एक भाषण के संबंध में यह याचिका दायर हुई थी। प्रदेश भाजपा की फायर ब्रांड कहे जाने वाली भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भड़काऊ भाषण के सिलसिले में दी गई चुनाव याचिका अब ख़ारिज हो गई है।
दरअसल प्रज्ञा के खिलाफ याचिका 2019 लोकसभा चुनाव में दिए गए भाषण को लेकर दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा था की प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाला भाषण दिया है। इस याचिका के बाद से लगातार ये केस हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर ये केस पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा के लिए प्रचार कर रही थीं। प्रचार के दौरान प्रज्ञा ने एक ऐसा भाषण दिया था। जिसके बाद वहां के स्थानीय निवासियों ने प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया था और अपने भाषण के जरिए साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की बात कही थी। इस पूरे मामले में लोगो ने कोर्ट में अपील भी की थी कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन किया है और उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।
इसमें हाइकोर्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब जाकर हाइकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले आपको बतादें की हाईकोर्ट द्वारा प्रज्ञा ठाकुर की याचिका भी खारिज करी गई थी। सितंबर 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपना चुनाव शून्य करने की मांग भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट कोर्ट की तरफ से यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि उन्होने जो भाषण दिया था उसका वीडियो कोर्ट के पास सुरक्षित है। जिसके तौर पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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