नई दिल्ली: केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार (27 जुलाई) को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को "व्यापक जनहित" में 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई की अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के बजाय 15 अक्टूबर तक ED निदेशक के रूप में बने रहने देने की केंद्र की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई और विस्तार नहीं होगा और मिश्रा का 15-16 सितंबर की मध्यरात्रि से पोस्ट पर बने रहना बंद हो जाएगा।
सरकार ने तर्क दिया कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा सकारात्मक समीक्षा के लिए मिश्रा की निरंतरता "आवश्यक" थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप होने वाले कानूनों के आधार पर भारत को ग्रेड देगी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ के रूप में संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है।
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