मुंबई: मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। डॉ. मेधा सोमैया, जो मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके NGO 'युवा प्रतिष्ठान' पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। मेधा सौमैया ने शिवसेना नेता को कोर्ट में अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी थी। लेकिन, राउत अपनी बात को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहे, उनके आरोप महज हवाहवाई और राजनीति से प्रेरित पाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए जेल जाने का आदेश दिया।
सोमैया ने अपने अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए। ये बयान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आम जनता के सामने आए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि राउत के बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए।
संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया है। इस पर किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर राउत उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करेंगे, तभी वह अपना जवाब देंगे। इस मामले में अदालत के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, और यह स्पष्ट किया है कि मानहानि के आरोपों को गंभीरता से लिया जाएगा।
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