बालाघाट से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट
बालाघाट। परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वाहनों पर बकाया टैक्स को जमा कराने के लिए “सरल समाधान योजना” शुरू की गई है। वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाकर बकाया टैक्स के भुगतान में निर्धारित छूट प्राप्त कर सकते है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल ने बताया कि “सरल समाधान योजना” की अधिसूचना जारी होने के दिनांक 30 सितम्बर 2022 को वाहन पर बकाया मोटरयान कर तथा शास्ति की राशि पर छूट प्रदान की जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिएवाहन स्वामी को कुल बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराना होगा। 30 सितम्बर 2022 तक किसी वाहन पर मोटरयान कर एवं शास्ति की बकाया राशि को इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा कराया जा सकता है।
इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तारीख 30 सितम्बर 2022 को 05 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन पर मोटरयान कर की राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार 05 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 30 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन, जिनके वाहन स्वामी अपनी स्वैच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं, उन्हें 90 प्रतिशत मोटरयान कर की राशि पर छूट प्रदान की जायेगी।
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