नई दिल्ली: अनिल अंबानी से अपने 1200 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाज़ा खटखटाया है. SBI ने दिवालिया कानून के तहत पर्सनल गारंटी क्लॉज के अनुसार, इस ऋण की वसूली के लिए NCLT पहुंचा है. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स और रिलायंस इन्फ्राटेल को दिए गए SBI के ऋण के लिए अनिल अंबानी ने यह पर्सनल गारंटी दी थी. BSV प्रकाश कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में अनिल अंबानी को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह लोन रिलायंस कम्यूनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल को दिया गया था. अनिल अंबानी ने SBI से कोई पर्सनल लोन नहीं लिया है. दिवालिया कानून के तहत रिलायंस कम्यूनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल के रेज्यूलेशन प्लान को उसके कर्जदारों ने स्वीकृति दे दी है. अब इसे NCLT की मंजूरी की प्रतीक्षा है. बयान में कहा गया है कि अंबानी जल्द ही जवाब दायर करेंगे. एनसीएलटी ने याचिकादाता को कोई छूट नहीं दी है.
अनिल अंबानी लगातार गहरे संकट में उलझते जा रहे हैं. उनकी एक और कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर अपना 3,315 करोड़ का कर्ज चुकाने में विफल रही है. इसके साथ ही रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रमोटेड कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लोन देने वालों ने इसे बेचने की तैयारी आरंभ कर दी है. इसमें रुचि रखने वाली कंपनियों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं.
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