नई दिल्ली : गाजियाबाद के पार्श्वनाथ बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी. पार्श्वनाथ एक्सोटिका मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर पार्श्वनाथ को 10 दिसंबर से पहले 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए.
उल्लेखनीय है कि फ़्लैट खरीदारों को समय पर फ्लैट न दे पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 70 फ्लैट खरीददारों को पैसा वापस करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 70 खरीददारों को कहा कि वे कोर्ट में दस्तावेजों की वेरिफिकेशन कराकर अपने पैसे कोर्ट की रजिस्ट्री से ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ब्याज बाद में तय किया जाएगा.
बता दें कि पार्श्वनाथ एक्सोटिका में खरीददारों केअनुसार उन्होंने 2007 में फ्लैट बुक कराए थे और 2012 में ये फ्लैट बन जाने चाहिए थे, लेकिन वहां पर अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ और 2015 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आवंटन रद्द कर दिया था. अब खरीदार अपना रुपया वापस चाहते हैं.
इसके पूर्व बिल्डर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पिछले आदेश के अनुसार 12 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करा दिए हैं. यानी कुल 22 करोड़ रुपये खरीदारों को वापस होंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.