एससी ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक

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नईदिल्‍ली। सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के एक आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल एनजीटी ने वैष्णोदेवी के दर्शनों हेतु एक नया मार्ग खोलने का आदेश दिया था मगर अब इस पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी ने इस मार्ग को 24 नवंबर तक खोलने का आदेश दिया था। इस मामले में एससी ने एनजीटी में याचिका दायर करने वाले से दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।

एससी ने कहा है कि वह एनजीटी के अन्य निर्देशों पर रोक नहीं लगा रहा है लेकिन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की याचिका पर अपना निर्णय देते हुए नोटिस जारी कर रहा है। गौरतलब है कि एनजीटी ने पिछले सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब एक दिन में सिर्फ 50 हजार श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति दी जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि यदि श्राइन बोर्ड को इससे ज्यादा श्रद्धालुओं के यात्रा पंजीकरण की सूचना मिलती है तो अतिरिक्त श्रद्धालुओं को कटरा और अर्धकुंवारी में ही रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए।

उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरह के नए निर्माण पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया था। यह निर्देश पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जारी किया गया था। गौरतलब है कि नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु उमड़ते हैं ऐसे में इन निर्देशों का सबसे अधिक असर नवरात्रि के दौरान हो सकता है। हालांकि हर दिन लगभग 60 हजार दर्शनार्थी वैष्णोदेवी के मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में इसका दीर्घकालीन असर माता वैष्णोदेवी की गुफा पर होना संभावित है।

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