अच्छी कार्यप्रणाली को लेकर डीजी और एलजी मेें होना चाहिए संतुलन : SC

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नई दिल्ली। दिल्ली में सुशासन हेतु देहली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच सत्ता संतुलन को आवश्यक बताया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह बेहद आवश्यक है कि राज्य सरकार और उपराज्यपाल समन्वय से कार्य करें तभी दिल्ली की व्यवस्थाऐं बेहतर हो पाऐंगी। इस मामले में जस्टिस एके सीकरी व आरके अग्रवाल की पीठ द्वारा कहा गया कि विभिन्न देशों में राजधानी वाले शहर के हालात भिन्न हैं।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने प्रशासन पर नियंत्रण की बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वह गलत है। उन्होंने कहा कि सुब्रह्मण्यम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की शक्ति को मानने से इन्कार करने में अतार्किक है और अनुच्छेद 239 ए ए की व्याख्या गलत की गई है।

राज्य सरकार की ओर से उन्होंने कहा है कि वह कानून व्यवस्था, भूमि, पुलिस मामले को अलग रखकर अन्य मामलों में उपराज्यपाल को परामर्श दे सकती है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से अलग ही व्यवहार कर रही है। ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के अधीन हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को लेकर जो निर्णय दिया था उसे एससी में चुनौती दी गई थी।

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