नई दिल्ली: हाल ही में नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े आयकर (Income Tax) मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 17 मार्च की तारीख जारी की है. जंहा यह मामला में राहुल गांधी (Rahul Gandhi), सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) व ऑस्कर फर्नांडीस (Oskar Fernandes) ने याचिका दाखिल किया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी व राहुल गांधी के कर आकलन को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी जा चुकी है. लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता.
वहीं इस बात का पता चला है कि इसमें आयकर विभाग ने 2011-12 की टैक्स जांच के लिए तीनों (राहुल, सोनिया, फर्नांडीस) को नोटिस भेजा जा चुका है. वहीं जिसकी वैधता के खिलाफ तीनों नेताओं ने याचिका दाखिल की थी. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल, आयकर विभाग की ओर से इन कांग्रेस नेताओं पर जालसाजी का आरोप लगाया गया था कि इन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को टेकओवर किया है. जंहा मामले में सोनिया और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं.
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