NEET-UG 2024 की काउंसलिंग रोकने से SC का इंकार, आरोपों पर NTA से माँगा जवाब

NEET-UG 2024 की काउंसलिंग रोकने से SC का इंकार, आरोपों पर NTA से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच NEET-UG, 2024 परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। इसने कहा कि परीक्षा की "पवित्रता" प्रभावित हुई है और उसे परीक्षण एजेंसी से जवाब चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने NTA से कहा कि, "यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया है, इसलिए यह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की। पीठ ने कहा कि, "काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट इस साल कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पेपर लीक के अलावा, NEET-UG उम्मीदवारों ने समय की हानि के लिए छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने में भी अनियमितता का आरोप लगाया है।

5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, NEET-UG 2024 के परिणामों को वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गईं। एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। एनटीए द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है।

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